अप्राकृतिक कृत्य के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास
झालावाड़. विशिष्ठ न्यायाधीश (पॉक्सो प्रकरण क्रम दो ) ब्रिजेश पंवार ने अबोध बालिका से अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी चन्दन को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि गत 26 मार्च 2023 को पीडि़ता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पिता ने बताया कि घर पर उसकी अबोध बालिका अकेली खेल रही थी, तभी चंदन उसे अपने घर ले गया। उसने कमरे में ले जाकर बालिका के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। घर आकर बालिका ने यह बात अपनी मां को बताई। पुलिस ने चंदन को गिरफ्तार कर तफ्तीश के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद चंदन को दोषी माना। उसे 20 साल के कठोर कारावास व एक लाख अर्थदंड से दंडित किया। ट्यूशन पढ़ने आए छात्र के साथ शिक्षक ने की अश्लील हरकत झालरापाटन। नगर के एक अभिभावक ने ट्यूशन शिक्षक के खिलाफ उसके नाबालिग पुत्र के साथ अश्लील हरकत करने का मामला दर्ज कराया हैं। थानाधिकारी हंसराज ने बताया कि पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका 6 वर्षीय पुत्र सोमवार को ट्यूशन पढ़ने यश सोनी के घर पर ट्यूशन पढ़ने के गया था। वहां सोनी ने उसे...